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Writer's pictureRai Shumari

कनॉट प्लेस में रेहड़ी-पटरी वालों की जीविका खतरें में, हाई कोर्ट ने दिया आदेश


 

दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद कनॉट प्लेस में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी और फेरीवालों की जीविका अब खतरें में पड़ सकती है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को कड़ी चेतावनी देते हुए कनॉट प्लेस इलाके में अवैध विक्रेताओं को हटाने का आदेश दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कनॉट प्लेस इलाके से अवैध रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और फेरीवालों को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राजधानी में किसी भी विक्रेता को अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं हो सकती है. सभी अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को वहां से हटाया जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और एनडीएमसी ( नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) को सख्त चेतावनी देते हुए आदेशों का पालने करने के लिए कहा है.


न्यायालय ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. इस याचिका में कनॉट प्लेस इलाके से अनधिकृत हॉकर्स और रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को अवैध कब्जे से रोकने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय के सामने अतिक्रमण के कई तस्वीरों को प्रस्तुत किया जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट की पीठ ने तस्वीर में देखा कि फूटपाथों और सार्वजनिक जगहों पर रेहड़ी-पटरी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है. इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने अवैध विक्रेताओं को वहां से जाने का निर्देश दिया है.


दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि सीपी इलाके से अवैध कब्जे को हटाने के लिए बल का प्रयोग करने के लिए तैयार है. पीठ ने कहा कि एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस इस मामले में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दाखिल करें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण करने वाले वापस वहां ना आ सके.


इस मामले में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 नवंबर को रखा है जिसमें एनडीएमसी के अध्यक्ष, पुलिस उपायुक्त, कार्यकारी अभियंताओं और स्थानीय पुलिस स्टेशन के डीसीपी और एसएचओ के साथ संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है.


जाहिर है कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती. देर-सबेर राजधानी में कनॉट प्लेस से अवैध रेहड़ी-पटरी, फेरीवालों और विक्रेताओं को वहां से हटना होगा मगर उनके जीविका पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि रोज काम करके दो वक्त की रोटी खाने वाले विक्रेता कहा जाएंगे. बरहाल, कोर्ट की अगली तारीख में क्या-कुछ निकलकर सामने आएगा यह तो वक्त ही बताएगा.

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